लखनऊ, (वेबवार्ता)। परिवहन विभाग ने 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके दो और चार पहिया पुराने वाहनों का फिर से एक महीने के अंदर फिटनेस कराना अनिवार्य कर दिया है। 15 वर्ष पुराने वाहनों का अब फिटनेस के आधार पर ही दोबारा पंजीकरण किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (पंजीयन) अंकिता शुक्ला ने बुधवार को बताया कि अब 15 साल पुराने दो और चार पहिया वाहनों का फिटनेस के आधार पर दोबारा पंजीकरण किया जाएगा। पुराने वाहनों का फिटनेस के आधार पर एक महीने में यदि पंजीकरण नहीं कराया गया तो रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में 15 साल की उम्र पूरी कर चुके एक लाख से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं। इसलिए अब सड़क पर दौड़ने योग्य वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। 15 साल की अवधि पूरी करने वाले पुराने वाहनों को एक महीने का समय दिया गया है। अब एक महीने के अंदर ऐसे वाहन मालिक को दोबारा फिटनेस के लिए आवेदन करना होगा। वाहन की फिटनेस ठीक होने पर ही उसका दोबारा पंजीकरण किया जाएगा। अन्यथा ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा। छह महीने तक बिना अवरोध के वाहन निलंबित रहने पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। एआरटीओ पंजीयन ने बताया कि 15 साल पुराने बहुत से वाहनों की फिटनेस ठीक न होने से वे प्रदूषण फैला रहे हैं। इसलिए दोबारा फिटनेस के आधार पंजीयन करने से उन पर लगाम लगेगी।