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ग्राम प्रधान को आवास आवंटन करने का कोई हक नहीं- जिला अधिकारी

मऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन से प्राप्त लक्ष्यो के अनुसार आवास का आवन्टन किया जा रहा है। एतद् द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आवासविहिन अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आवास के पात्र व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण सूची (secc-2011) में नाम है, तथा वह पात्र है किन्तु किसी कारवश उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है तो अपने पात्रता सम्बन्धित साक्ष्य के साथ विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को अपना आवेदन पत्र दो दिन के अन्दर प्राप्त करा दे। विशेष संतुष्टि हेतु अपना आवेदन मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मऊ) के कार्यालय में भी प्राप्त करा सकते है। ताकि पात्रता की जाॅच करवाकर पात्र लाभार्थियो को आवास आवन्टित किया जा सके। योजनान्तर्गत सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011 के आधार पर सभी पात्र लाभार्थियो की सूची प्राथमिकता के क्रम मंे ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर अंकित की गयी है, निर्धारित सूची के अनुसार ही क्रम से लाभार्थियो को आवास का आवन्टन किया जायेगा, ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत अथवा किसी कर्मचारी /अधिकारी को कोई विशेष अधिकार नही है कि वे किसी भी लाभार्थी को आवास दिल सके, यदि आवास दिलाने हेतु काई अवैध रूप से धनराशि की मांग करता है तो जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में अपरान्ह 09ः00 से 11ः00 बजे तक स्वयं आकर अथवा दूरभाष न0 0547-2220495 एवं प्रकाश सिंह, डी0आर0डी0ए0 के मो0न0 9415845780 पर सूचित करे |

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