हाथरस। RTI एक्टिविस्ट एवं पत्रकार देवेंद्र कुमार गुप्ता निवासी धर्म कुंज पुराना मिल कंपाउंड, हाथरस द्वारा विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंताओं द्वारा उपभोक्ता संरक्षण फोरम हाथरस में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लखनऊ के आदेश के विपरीत नियम विरुद्ध बिना अनुमति 20 वर्षों से लाखों रुपए का भुगतान कर प्राइवेट अधिवक्ता सतीश चन्द्र टालीवाल के साथ मिलकर *सरकारी धन का बंदरबांट* की शिकायत पर सूचनाएं मांगी समय से सूचना न देने के कारण ₹25000 रुपये का अर्थदंड आरोपित के आदेश अधिशासी अभियंता विद्युत परिक्षण खण्ड, हाथरस प्रमोद कुमार कुशवाहा के वेतन से वसूली करने के आदेश *प्रमोद कुमार कुशवाहा पर अपील संख्या -S 11/ 1178 /A / 2021 मा० राज्य सूचना आयुक्त, लखनऊ किये जिस पर *पुनर्विलोकित प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.07.2022 प्रस्तुत किया* जिसको दिनांक 13.10.2022 बलहीन होने के कारण निरस्त किया गया इसका आदेश संख्या 8014 दिनांक 10.10.2023 का अपीलार्थी/आवेदन प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन शक्ति भवन लखनऊ के पत्रांक 661 दिनांक 05.04.2003 के आदेश के बिन्दु संख्या -1 के अनुसार अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का अधिकार *निर्देशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक की ओर से अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा* हाथरस विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लखनऊ के आदेश के विपरीत नियम विरुद्ध बिना अनुमति नियुक्त अधिवक्ता सतीश टालीवाल से 20 वर्षों से उपभोक्ता संरक्षण फोरम की पैरवी करा कर लाखों रुपए की फीस का भुगतान कर *सरकारी धन का बंदरबांट किया* जबकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन शक्ति भवन लखनऊ द्वारा उपरोक्त उपभोक्ता संरक्षण फोरम के लिए नवीन गुप्ता को अधिवक्ता नामित करने के बाद भी पैरवी नहीं कराई जा रही थी जिसकी शिकायत तत्कालीन माननीय ऊर्जा मंत्री श्री रामवीर उपाध्याय से भी की थी परन्तु भ्रष्टाचार की तहत सतीश चन्द्र टालीवाल से हाथरस विद्युत वितरण खंडो के अधिशासी अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता फोरम, हाथरस की पैरवी करते रहे । इसकी जानकारी की जब *देवेन्द्र कुमार गुप्ता को हुई तो दिनांक 06.07.2020 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,नई दिल्ली, मुख्यमंत्री , ऊर्जा मंत्री, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश,प्रबन्ध निदेशक,AP विजिलेंस आगरा, साक्ष्य सहित शिकायत प्रस्तुत की जिस पर निदेशक (का०प्र०एंव प्रशा) राकेश कुमार द्वारा अपने पत्रांक 2793 दिनांक 05.मार्च 2020 के माध्यम से सतीश चन्द्र टालीवाल, अधिवक्ता पैरवी करने से निषिद्ध कर दिया।
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