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भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के हित में बड़ी संख्या में योजनाएं शुरू की गयी हैं।

*उरई (जालौन)* जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा अवगत कराया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के हित में बड़ी संख्या में योजनाएं शुरू की गयी हैं। इस संदर्भ में दो योजनाएं, एडिप योजना 1983-दिव्यांगजनों के सहायतार्थ निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों (70 प्रकार के) का वितरण हेतु एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना, 2016-बीपीएल श्रेणी के देश के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था से संबंधित किसी भी प्रकार की दिव्यांगता/शारीरिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन सहायक उपकरण (26 प्रकार के) निःशुल्क प्रदान करने हेतु हैं। उक्त के क्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम(एलिम्को) और मेसर्स कामन सर्विस सेन्टर ई-गवर्नेस सर्विसेज इण्डिया लिमि0(सी0एस0सी0) के मध्य अनुबन्ध किया गया है जिसके अनुसार वरिष्ठजनों एवं दिव्यांगजनों का पंजीयन ग्राम/विकास खण्ड/प्रखण्ड स्तर पर स्थापित जन सेवा केन्द्र सी0एस0सी0 के माध्यम से पूर्णतः निशुल्क किया जायेगा। (जिन लाभार्थियों ने 3 वर्षो के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना के अन्तर्गत किसी शासकीय/अशासकीय/अन्य संस्था से काई उपकरण प्राप्त न किया गया हो) वह इच्छुक वरिष्ठजन एवं दिव्यांगजन अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिसकी प्रक्रिया जनपद के सभी जन सेवा केन्द्रों में दिनांक 18.08.2021 से प्रारम्भ की जा चुकी हैं। लाभार्थी आॅनलाइन पंजीकरण कराने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र की जानकारी सी0एस0सी0 बेवसाइट https:csclocator.com या मोबाइल ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csc.csclocator से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने बताया कि पंजीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेजों का विवरण, शर्ते एवं पात्रता निम्नवत हैः- राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत इस योजना का लाभ प्राप्त के लिये व्यक्ति को भारत का वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) होना आवश्यक है, पहचान पत्र- आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिये आवेदन(आधार नामांकन पावती)। यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नही है तो पहचान के उद्देश्य के लिये निर्देशित पहचान दस्तावेजों में से काई भी स्वीकार्य हैं, आर्थिक पात्रता- लाभार्थी नीचे वर्णित दस्तावेजों में से किसी एक की छायाप्रति प्रस्तुत एवं जमा कर सकता है- लाभार्थी के पास पात्रता के लिए प्राधिकरण से प्रमाण पत्र या बीपीएल राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत बी0पी0एल0 से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र या बी0पी0एल0 श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्रोतो से मासिक आय रू0 15000/- प्रति माह से कम वह राजस्व विभाग, माननीय सांसद(एम0पी0)/माननीय विधायक(एमएलए) एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। एडिप योजना के अन्तर्गत इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना आवश्यक हैं, पहचान प्रमाण पत्र- आधार कार्ड या मतदाता कार्ड या राशन/बीपीएल कार्ड या ड्राइविंग लाइसें, दिव्यांगता प्रमाण पत्र- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र- जिनकी सभी स्रोतो से मासिक आय रू0 15000/- प्रति माह से कम हो वह राजस्व विभाग, माननीय सांसद(एम0पी0)/माननीय विधायक(एमएलए) एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं

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