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गुंडा एक्ट में अभियुक्त बाइज्जत बरी

बी एन पाण्डेय
अयोध्या। एडीएम नगर बिंदेश्वरी राय की अदालत ने गुंडा एक्ट के फर्जी मुकदमे में फंसाए गए | अभियुक्त विवेकानंद यादव पुत्र ब्रिजा नंद यादव निवासी ग्राम शाहनवा पोस्ट दर्शन नगर जनपद फैजाबाद वर्तमान अयोध्या को बाइज्जत बरी किया | उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत नोटिस धारा 3 जारी की गई थी जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद वर्तमान जनपद अयोध्या की आख्या से संतुष्ट होकर तामील की गई थी जिसके विरुद्ध विपक्षी ने आपत्ती प्रस्तुत किया और कहा उसके ऊपर गुंडा प्रवृति और अभ्यस्त गिरोह होने का इल्जाम सरासर गलत और झूठा हैं। न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता आफताब आलम को बहस में सुना उसके उपरांत यह कहते हुए मामले का निस्तारण कर दिया कि अभियुक्त के ऊपर पूर्व में इस तरह का कोई भी अपराधी मामला नहीं बना है यह सब विपक्षियों द्वारा षड्यंत्र के तहत फसाया गया | मामला प्रतीत होता है क्योंकि विपक्षी का अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद है इसलिए इस पर गुंडा एक्ट का कोई अभियोग नहीं बनता। अतः श्रीमान अपर जिला अधिकारी नगर महोदय की न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी एवं विपक्षी के विद्वानों अधिवक्ता को सुनने के पश्चात एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद वर्तमान अयोध्या कि अग्रसारण आख्या के अनुसार दिनांक 14 अगस्त 2018 को जारी नोटिस को वापस लेते हुए वाद  की कार्रवाई को समाप्त किया।

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