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कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु रखें सावधानी-एसडीएम नीलेश शर्मा।

जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के जारी आदेशानुसार चितरंगी एसडीएम नीलेश शर्मा द्वारा बताया गया कि बाजार में दुकान खोले जाने एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने की फिलहाल अनुमति है, इसके अलावा अन्य समस्त गतिविधियां जोकि कोरोना कर्फ्यू में प्रतिषिद्ध की गई थी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके संचालित की जा सकती है। किंतु वर्तमान में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में दिनोंदिन तेजी से वृद्धि हो रही है अतः सभी अनावश्यक घर से बाहर ना निकले तथा आवश्यक होने पर विधिवत मास्क लगाकर ही बाहर जाएं तथा सामाजिक दूरी का पूर्णरूपेण पालन करें। बाजार में दुकानों में या किसी संस्थान में अनावश्यक भीड़ भाड़ ना करें। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा या कोई दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना कर अपने प्रतिष्ठान में भीड़ भाड़ रखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो अर्थदंड के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।कोई भी दुकानदार बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान का विक्रय नहीं करेगा।45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर कोरोना का वैक्सीन अवश्य लगवाएं। अन्य प्रदेशों एवं अन्य जिलों से आने वाले सभी व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय भवन क्वॉरेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किए गए हैं। बाहर से आए हुए सभी व्यक्तियों को 7 दिन के लिए इन्हीं क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है। इनमें से किसी को इसी तरह के लक्षण आने पर तत्काल जांच कराई जा कर स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। उपखंड चितरंगी के सभी व्यक्तियों से अपील है कि प्रशासन को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें जिससे कि आपकी, आपके परिवार की तथा पूरे समाज की इस महामारी के संक्रमण से सुरक्षा की जा सके।
*हमेशा ध्यान रखें*
*दवाई भी और कडा़ई भी*
*2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी*।।

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