ऑनलाइन मॉनिटरिंग का कार्य जिम्मेदारी के साथ करें संबंधित अधिकारी-आयुक्त
गोण्डा। आयुक्त, देवीपाटन मंडल एस0वी0एस0 रंगाराव ने आज आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में आगामी धान खरीद की तैयारियों की गहन समीक्षा की। जिसमें आयुक्त ने आगामी धान खरीद वर्ष- 2021-22 के अंतर्गत देवीपाटन मंडल संभाग में धान खरीद का कुल 3 लाख 18 हजार 700 मीट्रिक टन निर्धारित क्रय लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शत- प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति से अधिक का धान क्रय करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही गत वर्ष लघु एवं सीमांत कृषकों से क्रय किए गए धान से दूना धान क्रय कर मूल्य समर्थन योजना से उन्हें लाभान्वित कराया जाय।खरीफ विपणन वर्ष-2021-22 के अंतर्गत देवीपाटन संभाग में आगामी 01 नवंबर से 20 फरवरी, 2022 तक धान खरीद प्रस्तावित है। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन धान रुपया 1940 प्रति कुंतल एवं ग्रेड ‘ए’ धान रुपए 1960 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। जबकि गत वर्ष निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन धान रुपया 1868 प्रति कुंतल एवं ग्रेड ‘ए’ धान रूपया 1888 प्रति कुंतल निर्धारित था। इस वर्ष आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए किसान बंधु पंजीकरण के समय अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर ही अंकित करायेंगे। ताकि एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक एवं आसानी से पूरा किया जा सके। कृषक पंजीयन विगत 16 अगस्त 2021 से ई-उपार्जन पोर्टल-fcs.up.gov.in पर आरंभ हो चुका है।धान क्रय केंद्र जनपद गोंडा में 88 , बलरामपुर में 33, बहराइच में 83 तथा जनपद श्रावस्ती में 35 अब तक अनुमोदित किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब तक संभाग में आवंटित कुल 245 धान क्रय केंद्रों के सापेक्ष 239 धान क्रय केंद्र अनुमोदित किए जा चुके हैं। आयुक्त ने शेष धान क्रय केंद्रों के खोले जाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।आयुक्त ने खाद एवं रसद विभाग ने संबंधित अधिकारियों से ऑनलाइन मॉनिटरिंग का कार्य जिम्मेदारी के साथ किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कर्मी अपने- अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन करें। धान क्रय केंद्रों पर छन्ना, इलेक्ट्रॉनिक मापक, नमी मापक तथा बोरे आदि की कमी न होने पाये। उन्होंने धान क्रय की दर प्रदर्शित करते हुए बैनर तहसील समाधान दिवसों में लगाने के साथ ही मंडियों व कार्यालयों में भी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को भी कहा है। आयुक्त ने कहा है कि धान क्रय केंद्रों की दूरी, धान की अधिक उत्पादकता के क्षेत्र तथा विगत वर्षों से चली आ रही मांग के दृष्टिगत ऐसे क्षेत्रों में धान क्रय केंद्र बनाए जाने पर भी विचार किया जाय।संभागीय खाद्य नियंत्रक देवीपाटन संभाग दिनेश शर्मा ने बैठक में बताया कि किसी कृषक द्वारा अपना पंजीकरण अधिकतम 100 कुंतल धान विक्रय हेतु किया गया है तो वह अग्रेतर आदेशों तक ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रहेगा। समस्त किसान बंधु सोमवार से शनिवार तक अपने पंजीयन प्रपत्र में सत्यापित धान की मात्रा की सीमा तक टोकन प्राप्त कर केंद्रों पर धान की बिक्री कर सकते हैं। धान खरीद क्रय केंद्र रविवार तथा राजपत्रित अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि किसान बंधु अपनी सुविधा के अनुसार अपने जनपद या सटे हुए जनपद के किसी क्रय केंद्र पर अपना धान टोकन प्राप्त कर विक्रय कर सकते हैं, परंतु यदि कोई किसान भाई किसी भी केंद्र पर अपना धान विक्रय कर लेता है तो उसे अगली बार भी उत्पादित धान की शेष मात्रा उसी केंद्र पर बेचनी होगी।इस अवसर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक सहित खाद एवं रसद तथा विपणन विभाग के अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।