मधुबन(मऊ)-स्थानीय थाना क्षेत्र के अम्मा भेलऊर निवासी पूर्व अध्यापक जगदीश पांडेय सहित चार लोगों के खिलाफ 419,420,467,468,471,427,352,120 बी धोखाधड़ी,जालसाजी और षड्यंत्र के तहत गुरुवार को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।मामला जमीन से जुड़ा हुआ है।इस सम्बंध में अभी किसी की गिरफ्तारी नही हो सकी है।
तहरीर के मुताबिक संजय त्रिपाठी पुत्र कमलाकांत त्रिपाठी निवासी बहादुरपुर थाना क्षेत्र मधुबन के निवासी है।आरोप है कि इनकी नानी स्व. द्रोपदी देवी के नाम से ग्रामसभा अम्मा भेलऊर में निजी जमीन थी। जिसे गांव के ही जगदीश पांडेय पुत्र मार्कण्डेय पांडेय ने फर्जी तरीके से अपनी पत्नी शारदा देवी के नाम से दस रुपये के फर्जी स्टाम्प पर लिखवा लिया।जब इस बात की जानकारी संजय त्रिपाठी को हुई तो उन्होंने पता लगाकर सम्बन्धित दस्तावेज निकलवाये तो पता लगा कि उक्त मामले में पूरी तरह फर्जीवाड़ा करते हुए जमीन लिखवाई गई है।जब इस सम्बंध में संजय ने स्टाम्प विक्रेता से बात की तो पता लगा कि उसने उस स्टाम्प को बेचा ही नही है और न ही उस स्टाम्प पर उसके दस्तखत है।इसकी नोटरी भी बनाकर स्टाम्प विक्रेता ने संजय को दी।इसके बाद मामला जब पूरी तरह फर्जी लगने लगा तो संजय ने स्थानीय थाने में लगभग दो सप्ताह पहले आवेदन देकर शारदा देवी,जगदीश पांडेय सहित अन्य दो गवाहो के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए तहरीर दिया।लेकिन थानाध्यक्ष इस मामले को टालते रहे।थकहार कर संजय ने पुलिस कप्तान के यहां आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई।तब जाकर एसपी के आदेश पर गुरुवार को जगदीश पांडेय,उनकी पत्नी शारदा देवी तथा ब्यासमुनि पांडेय और श्रीकांत यादव के खिलाफ धोखाधड़ी,कूटरचित सहित षड्यंत्र आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दिया है।बताया जाता है कि जिस स्टाम्प पेपर पर जगदीश पांडेय ने द्रौपदी से जो जमीन अपनी पत्नी शारदा देवी के नाम दस रुपये के स्टाम्प पर लिखवाया है उस स्टाम्प की बिक्री 18 मई 2007 की है जबकि जमीन की खरीद फरोख्त 18 मई 2001 को किया गया है।