अयोध्या। अयोध्या नगर निगम ने नगर वासियों को बड़ी राहत दी है। निगम ने नामांतरण शुल्क में 80 प्रतिशत कमी कर दी है। अब उत्तराधिकार, कोर्ट आदेश, पारिवारिक बंटवारा व रजिस्टर्ड वसीयत के लिए मात्र एक हजार रुपए ही शुल्क देना पड़ेगा। अभी तक नगर निगम नामांतरण शुल्क के लिए 5000 रुपए लिया करता था। विगत माह नगर निगम बोर्ड की बैठक में ही नामांतरण शुल्क में कमी का निर्णय लिया गया था। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो गई है। नगर निगम की 25 नवम्बर 20223 को बोर्ड बैठक हुई थी। सदन में नामांतरण शुल्क को 5000 रुपए से घटाकर 1000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव था । इसे एक अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया है। इस सुविधा से आम नागरिकों को उत्तराधिकार, न्यायालय आदेश, पारिवारिक बंटवारा और रजिस्टर्ड वसीयत कराने के लिए अब नामांकन शुल्क के लिए 1000 रुपए देने होंगे। हालांकि 1000 रुपए के अलावा भी कुछ शुल्क हैं, इसे भी अदा करना होगा। यह शुल्क 1000 रुपए के अतिरिक्त देय होगा। जैसे प्रार्थना पत्र शुल्क 50 रुपए, नामांतरण का शुल्क 500 रुपए, प्रकाशन शुल्क 1000 रुपए देना होगा। वहीं मालियत शुल्क डीएम सर्किल रेट के आधार विक्रय मूल्य का 0.75 प्रतिशत लिया जाएगा। नगर निगम से आवासीय मकान का अनापत्ति प्रमाण पत्र का शुल्क 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। व्यावसायिक भवनों की एनओसी लेने पर 25 प्रतिशत की छूट दी गई है।तीन माह के अंदर नामांतरण कराने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं देय होगा। लेकिन तीन से छह माह में नामांतरण के लिए 500 रुपए, छह माह से एक वर्ष तक 1000 रुपए और एक वर्ष से अधिक समय तक का विलम्ब शुल्क 2000 रुपए रखा गया है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया ष् नामांतरण कराने के लिए लोग समय से आएं और विलम्ब शुल्क से बचें। इससे नगर निगम में भी वृद्धि होगी और भवन स्वामी का नाम रिकार्ड में दर्ज हो जाएगा।