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उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को सस्ता ऋण

उन्नाव। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई पारसी एवं जैन) समुदाय के बेरोजगार युउन्ना युवतियों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र मे रू0 98,000=00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 1,20,000=00 लाख के अभ्यार्थियों को 06 प्रतिशत ब्याज दर पर एवं गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक किन्तु रू0 8.00=00 से कम हो, को रोजगार हेतु अधिकतम रू0 1.50 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एवं एलाईड टेक्निकल ट्रेडर्स, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, परियोजना लागत का 05 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा स्वयं लगाया जायगा। उन्होंने पात्रता के बारे में बताया कि आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग का हो, आवेदक उ0प्र0 का मूल निवासी हो, आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय गरीबी की रेखा के दुगने से अधिक किन्तु रू0 8.00लाख से कम हों, आवेदक आयु 18 वर्ष से कम न हो, निगम की योजनाओं में से इससे पूर्व मे लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति पात्र नही होगें।
उन्होंने आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य प्रपत्र के बारे में बताया कि वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा निर्गत हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड, निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उन्नाव में दिनांक 31.07.2021 सांय 5.00 बजे तक जमा कर सकतेे हैं। उक्त तिथि के बाद किसी आवेदन पत्र पर विचार किया जाना सम्भव न होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शपथ-पत्र का प्रारूप की प्रति निःशुल्क कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
 

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