11 अक्टूबर से चल रहा था अभियान
लखनऊ। राजधानी में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय पर मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनन्द कुमार ने निकाय चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर की गई कार्यवाहियों की जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए यूपी पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और जहाँ जरुरत होगी वहां ड्रोन कैमरों को लगाया जायगा। चुनाव से पहले अवैध शस्त्र, शराब भट्टियां, चेक पोस्ट, दैनिक कानून व्यवस्था, सम्वेदनशील मतदान स्थल,लाइसेंसी हथियारों को जमा करना मतदान स्थलों की सुरक्षा, केन्द्रीय बलों की तैनाती और मादक पदार्थों की बिक्री आदि का पूरा ब्यौरा एडीजी ने दिया।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनन्द कुमार ने बताया कि यह अभियान 11 अक्टूबर से चलाया गया था जिसमें अवैध शस्त्रों/ फैक्ट्रियों के मामलों में 2244 अभियोग पंजीकृत किए गए और 2275 लोगों को गिरफ्तार कर 2362 अवैध शस्त्र बरामद हुए। अवैध शराब/ भट्टियों के मामलों में 8165 अभियोग पंजीकृत हुए और 8606 लोग गिरफ्तार किए गए तथा 187 वाहनों को सीज़ किया गया। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व जनपदीय सीमाओं पर लगाए गए 1423 चेक पोस्ट / बैरियर से अवैध शराब और मादक पदार्थ पकडे गए तथा 662 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। इस दौरान धारा 151/ 107 व 116 के अन्तर्गत 159677 लोगों को पाबंद किया गया। इसी प्रकार निरोधात्मक कार्यवाही, गुंडा एक्ट, वांछित अपराधियों की धर-पकड़, हिस्ट्रीशीटरों की चेकिंग तथा लाइसेंसी दुकानों की चेकिंग की गई। प्रदेश के कुल 1088003 लाइसेंसी असलहों में से स्क्रीनिंग के बाद 505990 शस्त्र जमा करवाए गए।
उन्होंने कहा कि कुल 11244 मतदान केन्द्रों में 36302 मतदेय स्थल है जिनमे से 4462 क्रिटिकल है तथा 3296 स्थलों पर वेब कास्टिंग करवाई जाएगी।निकाय चुनाव के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती के बारे में डिटेल से बताते हुए आनन्द कुमार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से ड्यूटी लगाई गयी है और इसके अतिरिक्त 40 कम्पनी केन्द्रीय बलों का व्यवस्थापन किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 626 फ़्लाइंग स्क्वायड का गठन किया गया है और प्रत्येक दस्ते में एक मैजिस्ट्रेट व एक पुलिस उपनिरीक्षक को सम्मिलित किया गया है जो विडिओग्राफी करते हुए निगरानी करेंगे। जिस भी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए की नगदी बिना अभिलेख पाई उस पर विधिक कार्यवाही की जाएगी | एडीजी लॉ एण्ड आर्डर ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान मतदान के नियत समय से 48 घंटें पूर्व से मतदान समाप्ती तक मादक पदार्थों की दुकानें बंद रहेंगी और मतगणना से पहले रात 12 बजे से ये दुकानें बंद होंगी तथा उस दिन बंद रहेंगी