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जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 अनिल कुमार ने नगर निकाय चुनाव से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

अम्बिकानन्द त्रिपाठी
फैजाबाद | जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 अनिल कुमार ने नगर निकाय चुनाव से सम्बन्धित दिशा-निर्देश देते हुये कहा कि कोई भी दल या उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना सार्वजनिक सभा करने या जुलूस निकालने या सामान्य प्रचार-प्रसार करने के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जा सकता है। लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नही किया जा सकता है। सार्वजनिक सभाएं, रात्रि 10 बजे के पश्चात् और प्रातः 6 बजे के पूर्व नही की जा सकती है। कोई भी उम्मीदवार मतदान पूरा होने के लिए नियम समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा नही कर सकता है और जुलूस नही निकाल सकता है।
उन्होनें कहा कि राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा सफेद कागज पर जारी की जाने वाली अन-आफिशियल पहचाान पर्ची में निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता का विवरण अर्थात मतदाता के नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या, मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम तथा मतदान का दिनांक अंकित होगा। इस पर्ची में उम्मीदवार का नाम, उसका फोटो और चुनाव चिन्ह अंकित नही होना चाहिएं निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता के रूप में किसी मंत्री, संसद-सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य या सुरक्षा आवरण प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबन्ध है। कोई उम्मीदवार किसी मंत्री, संसद-सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य या सुरक्षा आवरण प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही कर सकता है क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति किए जाने पर उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उसके सुरक्षाकर्मियों को किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्रो में 100 मीटर की परिधि में और मतदान बूथ तथा मतगणना केन्द्र के परिसर एवं मतगणना केन्द्र के अन्दर उसके साथ जाने की अनुमति नही होगी।
उन्होने कहा कि सुरक्षा आवरण वाले किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपने सुरक्षा आवरण को समर्पित करने की भी अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को केवल सम्बन्धित मतदान केन्द्र के क्षेत्र का सामान्यतः निवासी होना चाहिए न कि सम्बन्धित मतदान केन्द्र के क्षेत्र से बाहर का। ऐसे व्यक्ति के पास फोटों पहचान पत्र होना भी आवश्यक है।
उन्होने यह भी निर्देश दिये कि निर्वाचन के प्रथम चरण में मतदान समाप्त होने के लिए नियम अवधि से 48 घण्टे पूर्व में प्रारम्भ होने वाली अवधि और समस्त चरणों का मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी ओपीनियन पोल के परिणाम का प्रकाशन, प्रचार-प्रसार या प्रसारण किसी भी रूप में प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा नहीं किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान एस0एम0एस0 पर आपत्तिजनक संदेशो का प्रेषण किया जाना भी प्रतिबन्धित है।

 

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