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सड़क, नदी नालों व् सकर्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैकना पड़ेगा महंगा

200 रुपये से 50,000 रुपये जुरमाना बसूलेगा नगर निगम
लखनऊ | स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे शहर को साफ-सुथरा, स्वच्छ एवं ‘खुले ने में शौच’ करने से मुक्त रखने का अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान में शहर के नागरिको तथा बाहर से आने वाले लोगो का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि कूड़ा-कचरा खुले सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने तथा खुले में शौच तथा मूत्र विसर्जन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4(2) में खुले सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने, जलाने, नाले या नदियों में में कूड़ा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) एक्ट-2010 में कूड़े को सड़क एवं खुले सार्वजनिक स्थल पर फेंकने, जलाते हुए पाये जाने पर रु. 5,000-00 तथा भवन निर्माण सामग्री सड़क पर डालने पर 50,000-00 के दण्ड का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका संख्या 26791/एम.बी./2016 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा अनाधिकृत स्थल पर कूड़ा फेकने, कूड़ा जलाये जाने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही तथा भवन निर्माण सामग्री सड़क पर जमा करने पर प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये गये है। उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 में भी खुले व सार्वजनिक स्थानो, सड़को पर कूड़ा फेंकने, खुले में शौच करने, नाले में मल बहाने, सड़क पर मलबा डालने पर अर्थदण्ड एवं चालान का प्राविधान किया गया है। वर्णित परिस्थितियों में मैं, उदयराज सिंह, नगर आयुक्त, उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 112 एवं सपठित धारा 119(1)(डी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार स्थल अर्थदण्ड की धनराशि आरोपित करने एवं वसूल करने हेतु उसके सम्मुख अंकित अधिकारियों को निदेशित किया हैं | नगर निगम द्वारा अधिकृत डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्टर को कूड़ा न देने पर रु. 1000-00 (प्रत्येक बार), स्ट्रीट वेन्डर्स द्वारा डस्टबिन न रखने एवं जनित कूड़े को सड़क पर ही छोड़ देने पर रु. 1000-00 (प्रत्येक बार), कूड़े को खुले सार्वजनिक स्थान, सड़क पर नाला/नाली, तालाब/नदी में फेंकने पर रु. 5,000-00 (प्रत्येक बार), कूड़ा जलाने पर रु. 5,000-00 (प्रत्येक बार), भंडारा/लंगर इत्यादि आयोजित करने वालों के द्वारा भंडारे के दौरान जनित होने वाले कूड़े को एकत्र करने के लिए समुचित डस्ट बिन्स की व्यवस्था न करने एवं पत्तल, दोने, थर्मोकोल प्लास्टिक प्लेट्स, कटोरे, गिलास इत्यादि को सड़क पर फेंकने अथवा छोड़ दिए जाने पर रु. 5,000-00 (प्रत्येक बार), आॅटो मोबाइल (कार, मोटर साइकिल/स्कूटी) सर्विस सेंटर/स्पेयर पाट्र्स बेंचने वाले दुकानदारों द्वारा गाड़ियों की मरम्मत के दौरान कोई भी कूड़ा, प्लास्टिक, पैकिंग मैटीरियल इत्यादि सड़क पर छोड़ने पर दुकान संचालको पर रु. 5,000-00 (प्रत्येक बार), होटल, रेस्टोरेंट, चाट, अंडा, नाॅनवेज, चाय, समोसा, पकौड़ी, मिष्ठान, आइसक्रीम इत्यादि खाद्य पदार्थ बेंचने वालों अथवा उनके ग्राहकों द्वारा सड़क पर कूड़ा/अपशिष्ट छोड़े जाने पर दुकानदारों पर रु. 5,000-00 (प्रत्येक बार), खुले में शौच करने पर रु. 1,000-00 (प्रत्येक बार), खुले में मूत्र विसर्जन करने पर रु. 200-00 (प्रत्येक बार), सेप्टिक टैंक से क्लीनर मशीनों द्वारा एकत्रित सीवेज के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थलों/नालों/नदियों में डालने पररु. 10,000-00 (प्रत्येक बार), बिल्डिंग मैटीरियल/मलबा सार्वजनिक स्थल/सड़क पर डालने पर रु. 50,000-00 (प्रत्येक बार) (बिल्डिंग मैटीरियल जब्त करने के साथ)|

 

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