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लम्बित वादों को निस्तारित कर अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण तथा सीलिंग करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ | विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष  शिवाकान्त द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण के विहित न्यायालय को सोमवार से पुनः संचालित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनके द्वारा सिसगोमती क्षेत्र की विहित प्राधिकारी श्रीमती ऋतु सुहास-संयुक्त सचिव तथा ट्रान्सगोमती क्षेत्र के विहित प्राधिकारी श्री पंकज कुमार-नजूल अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि अवैध निमार्णों से सम्बन्धित लम्बित वादों का त्वरित निस्तारण किया जाय। अवैध निर्माणों के विरूद्ध उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने यह भी बताया कि प्राधिकरण के विहित न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के कारण वादों की सुनवाई पूर्व में न किये जाने के कारण सभी वादों में तिथियां निर्धारित कर दी गयी है। सम्बन्धित पक्ष अपने वाद की अग्रिम तिथि की जानकारी लालबाग स्थित प्राधिकरण के विहित न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। सम्बन्धित पक्षकारों को प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित भी किया जायेगा।

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