Home > पूर्वी उ०प्र० > कोरोना से राहत के संकेत: वाराणसी में प्रतिबंधों में मिली और ढील, जिम, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता से खुलेंगे, पढ़ें पूरा आदेश

कोरोना से राहत के संकेत: वाराणसी में प्रतिबंधों में मिली और ढील, जिम, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता से खुलेंगे, पढ़ें पूरा आदेश

वाराणसी। वाराणसी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब जिला प्रशासन प्रतिबंधों में और छूट दी है। इस संबंध में शासन से जारी आदेश के बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक, जिले के सभी जिम खुले रहेंगे लेकिन स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क पूर्व की तरह बंद रहेंगे। वहीं अब रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। मास्क एवं स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाएगी।
सभी कार्यालय पूरी क्षमता से खुलेंगे
जिलाधिकारी के जारी आदेश में सोमवार से नर्सरी/कक्षा-1 से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइंस से अगले आदेश तक खुले रहेंगे। जिले के सभी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु के वैसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या पूर्व में कोरोना संकमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का बिना आपात कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित रहेगा।
राजनैतिक आयोजन की अनुमति आरओ से लेनी होगी
विधानसभा चुनाव क मद्देनजर सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा, राजनैतिक दलों की इनडोर एवं आउटडोर मीटिंग निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के अंतग्रत किसी भी राजनैतिक आयोजन की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जाएगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा होगा।
शादी-विवाह के आयोजन पर पहले जैसे ही नियम
शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक नहीं रहेगी। वहीं खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कार्यक्रम की अनुमति संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से लेनी होगी।
अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन औऱ बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग समेत पूर्व में लागू नियम लागू रहेंगे।
तीसरी लहर में अब तक 13 की मौत, एक्टिव केस 1000 से कम
वाराणसी में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में तो तेजी से कमी आती जा रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को केवल 56 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन बीएचयू अस्पताल में भर्ती दो मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण दर भी कम होकर 1.02 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
तीसरी लहर में अब तक कुल 12861 मरीजों में कुल 11911 के डिस्चार्ज होने के बाद अब रिकवरी रेट भी 92.61 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बीएचयू अस्पताल में गौरीकला चिरईगांव निवासी 71 वर्षीय जिस पुरुष की मौत हुई है, उनको कोरोना के साथ ही हेपेटाइटिस सहित अन्य बीमारियां थीं। जानकी नगर निवासी 74 वर्षीय पुरुष को भी नेफ्रो संबंधी समस्या थी। अब कुल 13 मरीजों की मौत के बाद 937 एक्टिव केस हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *