Home > पूर्वी उ०प्र० > अनूसूचित जनजाति के लिए उ०प्र०सरकार की दरियादिली

अनूसूचित जनजाति के लिए उ०प्र०सरकार की दरियादिली

विवेक जयसवाल
बलिया | उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो इस विभाग के बकायेदार हैं ,उनको नवीन “एक मुश्त समाधान योजना” के तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 3 साल, 5 साल अथवा 10 साल के ऋण अदायगी पर मात्र 3 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज लेकर खाते को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि विभाग से किसी ने 10 हजार रुपये का कर्ज लिया है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज रू 1200 लगाकर मात्र 11200 रुपये लगाकर अपने कर्ज अदायगी की जा सकती है । शासन द्वारा यह योजना 10 जनवरी से 31 मई 2019 तक मान्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *