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सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) गोंडा सौरभ यादव बताया है कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कृषकों को सुलभ, समुचित एवं सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था

जिला ब्यूरो चीफ गोंडा विनोद कुमार सिंह,,

गोंडा। गोंडा सिंचन क्षमता एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु सामान्य एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उथले बोरिंग (30 मी0 गहराई तक की 110 एम.एम. व्यास), पम्पसेट स्थापना एवं जल वितरण प्रणाली से लाभान्वित कराया जाना है। इसके अतिरिक्त मध्यम गहरे नलकूप (31 से 60 मीटर), गहरे नलकूप (61 से 90 मीटर ), तथा पूर्व में लाभाविन्त उथले बोरिंग के कृषकों को पम्पसेट, हौज-नाली एवं जल वितरण प्रणाली की सुविधा अनुदान पर दिया जाना है। कृषकों के हित में योजना के अनुदान सीमा में वृद्धि की गयी है।
उन्होंने कहा कि इस योजना
हेतु पात्रता एवं मुख्य शर्तें निम्न वत है। पात्र एवं इच्छुक कृषकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए *jjmup.org* पोर्टल पर आन लाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ, ‘पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा, योजना का लाभ लेने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अथवा पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में
पंजीकृत कृषक ही पात्र होंगे।
ऐसे कृषक जो उद्यान विभाग / कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप / स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली / प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल * पर पंजीयन करायेंगे एवं लाभ लेंगे, उन कृषकों को वरीयता प्रदान की जायेगी, बोरिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा बोरिंग का पंजीकरण भूगर्भ जल विभाग के पोर्टल *upgwdonline.in* पर किया जाना अनिवार्य होगा,उथले नलकूप हेतु केवल लघु एवं सीमान्त कृषक तथा मध्यम व गहरे नलकूप हेतु सभी श्रेणी के कृषक पात्र होंगे,योजना के क्रियान्वयन में अनुदान सीमा से अतिरिक्त व्ययभार का वहन कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत उथले नलकूप, पम्पसेट स्थापना एवं जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित अन्य किसी भी जानकारी हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड पर कार्यरत अवर अभियन्ता (ल0सिं0) / बोरिंग टेक्नीशियन / सहायक बोरिंग टेक्नीशियन अथवा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई कार्यालय विकास भवन गोण्डा में सम्पर्क कर सकते हैं।

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