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निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु ‘‘न्याय बंधु एप प्रारंभ’’


कहोबा चौराहा गोंडा। सिविल जज (सी0डि0) प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जय हिंद कुमार सिंह ने बताया है कि भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं, वादकारियो एवं समाज के कमजोर समुदाय को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु (न्याय बंधु एप) प्रारंभ किया गया है। इस न्याय बंधु एप के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा एवं सहायता प्रदान की जा सकेगी। न्याय बंधु मोबाइल एप गरीब जरूरतमंद लोगों (आवेदकों) को रजिस्टर्ड प्रोबोनो एडवोकेट से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। इस एप की पूरे भारत में हिंदी व अंग्रेजी सेवा उपलब्ध है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदक हो सकता है। न्याबन्धु मोबाइल एप एन्ड्रायड फोन पर या गूगल प्ले स्टोर पर www.probono-doj.in पर उपलब्ध लिंक से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। यह जल्द ही आईओएस के लिए उचित मोड में लांच किया जाएगा। प्रो बोनोल लीगल सर्विसेज की सुविधाएं निःशुल्क हैं। हालांकि आवेदक व अधिवक्ता की आपसी सहमति से आवेदक को फोटोकापी, डाक, टाइप करने के खर्चों का भुगतान करना होगा।

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