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निःशुल्क खाद्यान्न वितरण को लेकर डीएम ने जारी किए दिशा निर्देश

खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर होगी कठोर कार्यवाही -डीएम
गोंडा। गोंडा जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने निःशुल्क वितरण माह जनवरी 2022 के प्रथम वितरण चक्र में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण 06 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 06 जनवरी से प्रारम्भ होकर 15 जनवरी तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल) का निशुल्क वितरण लाभार्थियों में सूनिश्चित कराया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, 01 किलोग्राम साबुत चना तथा 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निशुल्क वितरण किया जायेगा। उपरोक्त पांचो वस्तुओं का वितरण एक साथ सुनिश्चित कराया जायेगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पांचो सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाफ में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी उपभोक्ता अथवा जन सामान्य को किसी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय या सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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