रिपोर्टर श्याम किशोर गुप्ता
बलरामपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांजन के सामाजिक आर्थिक पुनर्वासन हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना की व्यवस्था है। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना हेतु दिव्यांगजन का दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो), आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय-प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए धनराशि रु0 46,080 एवं शहरी क्षेत्र के लिए धनराशि रु0 56,460), बैंक पासबुक, एक फोटोग्राफ आदि अभिलेख एवं ग्रामसभा के प्रस्ताव सहित विभागीय पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन किया जाना है।
इस योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों द्वारा विभागीय पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन किया जा रहा है, किन्तु ग्रामसभा का प्रस्ताव न ही पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, और न ही ग्रामसभा के प्रस्ताव सहित मूल प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत के लिए ग्रामसभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। ग्रामसभा के प्रस्ताव के अभाव में आवेदन पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित हो रहे है। अतः दिव्यांगजनों से अपील है कि यथाशीघ्र ग्रामसभा का प्रस्ताव कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन कक्ष संख्या-05 बलरामपुर में उपलब्ध करायें। इस संबन्ध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर- 9140120599 पर वार्ता करें या कार्यालय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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