ब्यूरो रिपोर्ट
छपिया गोण्डा: थाना छपिया के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है जहाँ गांव के ही कुछ लोगो ने 19 मार्च 2019 को एक अनुसूचित जाति की महिला जानकी देवी व उनके पुत्र अरुण कुमार, पुत्री अंजनी देवी तथा उनकी साँस पर फावड़े, डण्डे और ईट से घर मे घुसकर मारा पीटा, जिसमे पीड़िता जानकी देवी का कंधा टूट गया तथा पुत्री का सर फट गया। जिसकी सूचना पीड़िता ने छपिया पुलिस को दी । हालांकि इसके बावजूद भी जिसकी सूचना पीड़िता ने थाना छपिया पर दी। लेकिन इसके बावजूद भी ये चारो बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता के देवर ने बताया कि दिनांक19 मार्च 2019 को शाम के समय शिव सरन पांडेय ट्रैक्टर पर बालू लेकर जा रहे थे तभी उनकी ट्राली मेरे घर के नाली में फस गयी नाली की गयी। देवी ने रोकने की कोशिश की तो शिवसरन अपने घर से 3 लोगो को और बुलाकर घर मे घुसकर मारे पीटे और कहा कि तुम मेरा कुछ नही बिगाड़ पाओगे। सहेश ने यह भी बताया कि पूरी रात मेरी बेहोश भतीजी और भाभी थाना छपिया में पड़ी रहे लेकिन थाने पर शाम के समय कोई कार्यवाही नही हुई ।
थानाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि शिव लोचन पांडेय, अजय पांडेय,दिलीप पांडेय, अशोख पांडेय निवासी चंदा रती के ऊपर धारा 323,324,504,506,452 Sc/st एक्ट मुकदमा पंजीकृत हो गया है। थानाध्यक्ष छपिया श्याम बहादुर सिंह बताया कि थाना पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है चूंकि मामला SC/ST है जिसकी कार्यवाही सीओ मनकापुर कर रहे हैं।
क्या कहते हैं साओ मनकापुर
जब सीओ मनकापुर से फ़ोन के माध्यम से गौरतलब किया गया तो महोदय जी ने कहा कि उक्त धाराओं में गिरफ्तारी को कोई प्रावधान नहीं है तथा इसमें गिरफ्तारी नही हो सकती।
अभी तक नही हुई गिरफ्तारी
चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिले में आचार संहिता भी चल रहा है लेकिन गोण्डा पुलिस को आचार्य संहिता से कुछ नही लेना देना इनका तो जैसे नियम है कि जबतक पीड़ित जान से नही मरता तबतक दोषियों को गिरफ्तार नही किया जाएगा। खबर लिखे जाने तक दोषियों की गिरफ्तारी नही हुई ।