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ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख के स्थान पर अब 50 लाख रूपये का ऋण दिलाया जायेगा

उन्नाव। (सू0वि0) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को अब नए अवसर मिलेंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख के स्थान पर अब 50 लाख रूपये का ऋण दिलाया जायेगा। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र में 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रूपये तक बैंकों से आसानी से ऋण मुहैया कराया जाएगा। योजना क अन्तर्गत व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित थी। लेकिन अब उत्पादन से जुड़ी रिटेल शाॅप व टेडिंग पर भी बजट का 10 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था की गयी है। पूर्व में इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पाद, खादी उत्पाद तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के आउटलेट खोले जाने के लिये धनराशि 20 लाख रू0 की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही पोल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी, मौन पालन के लिये भी योजना में ऋण की व्यवस्था की गयी है। योजना के अन्तर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक काॅपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं आरबीआई द्वारा नियंत्रित सभी बैंको में ऋण सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापना करने पर सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग व महिला उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापना करने पर सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग व महिला उद्यमियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य होगी।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपाषित इकाईयों को पूर्व की ही भांति विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25.00 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10.00 लाख की परियोजना लागत का अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है। इच्छुक व्यक्ति खादी आयोग की वेबसाइट योजनान्तर्गत आॅनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक खादी आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in/pmegpeportal पर जाकर आॅनलाइन आवेदन कर सकता है साथ ही योजना की सम्पूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकता हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी हेतु जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उन्नाव से सम्पर्क भी कर सकते है।

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