सीतापुर। (सू0वि0) उपजिलाधिकारी सदर अमित कुमार भट्ट ने बताया कि जनपद सीतापुर की तहसील सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद के ग्राम पंचायत सुजावलपुर (आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति) में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु खुली बैठक में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप निर्धारित आरक्षण के अनुरूप इच्छुक आवेदन पत्र प्राप्त करके, शासनादेशनुसार अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों के मध्य लॉटरी पद्धति से नये उचित दर विक्रेता का चयनित किया जाना है, जिसके लिए ग्राम पंचायत सुजावलपुर के अनुसूचित जाति श्रेणी के 21वर्ष से अधिक एवं हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्र्तीण निवासीगण अपने आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप एवं अर्हताओं, जिसकी प्रति आपूर्ति कार्यालय, तहसील सीतापुर से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है, पर दिनांक 05.01.2021 को अपरान्ह 05 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से उप जिलाधिकारी तहसील सीतापुर के कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। कोई भी आवेदन पत्र सीधे (बिना रजिस्टर्ड डाक के) अथवा नियत तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन पत्र के साथ आवेदक के बैंक खाते में कम से कम रू0 40000.00 (चालीस हजार मात्र) जमा होने का प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, शैक्षिक योग्यता, निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपराधिक मामला पंजीकृत न होने सम्बंधी पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य न होने, परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम उचित दर दुकान आवंटित न होने, परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न होने और उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अथवा आपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही न होने सम्बंधी शपथ पत्र, जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर के पक्ष में देय रू0 1000/- की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य हैं। दुकान के चयन के सम्बंध में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी, सीतापुर का होगा। उक्त के सम्बंध में कोई भी जानकारी आपूर्ति कार्यालय, तहसील सीतापुर से प्राप्त की जा सकती है।