जिस ब्लाक गोदाम से अपनी दुकान पर खाद्यान्न जिस वाहन से ले जायेगे, उस वाहन पर एक रंगीन बैनर लगायेंगे
सोनभद्र/ जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुदृढ और जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से खाद्यान्न उठान से लेकर कार्डधारको मे सही रूप से वितरण और खाद्यान्न के डायवर्जन आदि की आशंकाओ को निष्प्र्रभावी बनाने के लिए उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस ब्लाक गोदाम से अपनी दुकान पर खाद्यान्न जिस वाहन से ले जायेगे, उस वाहन पर एक रंगीन बैनर लगायेंगे, जिस पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न मोटे/बडे़ अच्छरो में अंकित होगा, जिसे लोग दूर से भी देखकर पढ सके। वाहन में लगाये गये बैनर में कोटेदार का नाम, विकास खण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, उठान की तिथि एवं सामग्री का नाम जैसे अन्त्योदय योजना ( मात्रा-बोरी), पात्र गृहस्थी योजना ( मात्रा-बोरी), चीनी (कुन्तल में)/बोरी में, गेहूॅ, चावल, एवं पात्र गृहस्थी राशन अलग से मात्रा में दर्शाना होगा। उन्होने बताया कि 21 मई,2017 को होने वाले निकासी के समय खाद्यान्न के परिवाहन में प्रयुक्त वाहनों पर उचित दर विक्रेताओ को उपरोक्तानुसार बैनर लगाना अनिवार्य होगा। केन्द्री प्रभारियो को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनो पर उपरोक्तानुसार लगे बैनरो को देखने के उपरान्त ही खाद्यान्न की निकासी देना सुनिश्चित करेंगें।