हरदोई | जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तैयार की गयी 100 दिनों की कार्ययोजना में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 15 मई 2017 तक आवेदन पत्रों का संकलन किया जायेगा, 30 जून 2017 तक लाभार्थियांे का चयन करके निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ से दो गुना तक आवेदन पत्रो का प्रेषण संबन्धित सेवा क्षेत्र की बैंकों को वित्तपोषण हेतु 15 जुलाई 2017 तक किया जायेगा।
उन्होने बताया कि उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 18 से 50 वर्ष तक आयु के ग्रामीण क्षेत्रो के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति रू0 10 लाख तक की उत्पादन एवं सेवा आधारित परियोजनाये ग्रामीण क्षेत्रों (समस्त राजस्व ग्राम एवं बीस हजार तक की आबादी के शहरी क्षेत्रों ) में स्थापित कर सकते है जिस व्यक्ति ने किसी भी सरकारी योजना में अनुदान का पूर्व मेे लाभ नही लिया गया है, वही इस योजना में पात्र होगा। इस योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को मिल सकेगा। इसमें केवल नई इकाइयां ही लगाई जा सकती है। आई0टी0आई0/पालीटेक्निक प्रशिक्षित नवयुवक, पराम्परागत करीगरों को वरीयता का प्राविधान है। लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्रों पर वित्तपोषण संबन्धित सेवा क्षेत्र की बैकों द्वारा किया जायेगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियेाजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि एवं आरक्षित वर्ग (महिला सहित) के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि स्वयं क स्त्रोतों से वहन करना हेगा। परियोजना की शेष धनराशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जायेगी।
जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 04 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर एवं शेष/आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, विकलांग, महिला, भू0पू0सैनिक) के लाभार्थियों को व्याज रहित ऋण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों के मामले में 04 प्रतिशत से अधिक व्याज की धनराशि एवं शेष/आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, विकलांग, महिला, भू0पू0सैनिक) के मामले में सम्पूर्ण व्याज की धनराशि का भुगतान, व्याज उपादान के रूप में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट से अधिकतम पांच वर्षों तक किये जाने की व्यवस्था है। बैंक ऋण का सदुपयोग, ऋण खाता एवं ईकाई नियमित चलते रहने की दशा में ही व्याज उपादान का भुगतान किया जायेगा। इस योजना में 15 मई 2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। इच्छुक व्यक्ति जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय में 15 मई तक आवेदन कर सकते है।