गोरखपुर। गोरखपुर में स्लाटर हाउस खोलने की मांग को लेकर मीट व्यवसायियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दायर कर मीट व्यवसायियों ने कहा है कि स्लाटर हाउस बंद होने व मीट की दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल न होने से हजारों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। कोर्ट ने इस बाबत नगर निगम को शपथ पत्र देने के लिए 11 मई तक का समय दिया है। तुर्कमानपुर के दिलशाद ने नगर निगम क्षेत्र में स्लाटर हाउस खोलने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट संख्या156664 दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। इस याचिका राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादी हैं। दायर याचिका के संबंध में कोर्ट में नगर निगम को नोटिस भेज 11 मई तक शपथ पत्र का समय दिया है। शहर के करीब 150 मीट की दुकानें हैं। इनके पास लाइसेंस तो है लेकिन 2002 के बाद से आज तक रिन्यूअल नहीं हो सका। अस्करगंज, जाफराबाजार, तुर्कमानपुर, गोरखनाथ, रहमतनग, रसूलपुर, बक्शीपुर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चलने वाली दुकानों पर भैंस के मीट का कारोबार होता है। इस मीट बंदी से हजारों परिवारों पर असर पड़ा हैं। व्यवसाई बताते हैं कि हुमांयूपुर स्थिति स्लाटर हाउस का बंद होने से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहा है।