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पत्नी की हत्या करने वाले को 14 साल की हुई सजा

इटावा । दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या करने के दोषी पाए गए पति को जिला सत्र न्यायालय ने 14 साल के कठोर कारावास व 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दहेजलोभी सास को भी 7 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना अदा करना होगा। वर्ष 2016 में पति, सास व ससुर पर विवाहिता की हत्या करने का मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था।.फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्र के दतावली के रहने वाले राधेश्याम यादव ने अपनी बेटी पूनम का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से 13 फरवरी 2011 को तकिया आजादगान निवासी ओमप्रकाश उर्फ भोले के साथ किया था। शादी के बाद भोले, उसके पिता श्याम सिंह व मां मालती देवी बहू पूनम को दहेज के लिए परेशान करने लगे। इसी बीच कई बार समाज के लोगों के बीच पंचायत बुलाकर भी ससुरालीजनों को समझाने का काम किया गया। लेकिन वे ढाई लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग पर अड़े रहे। इस बीच चार साल की नाबालिग बेटी गौरी भी पैदा हुई। 22 जून 2016 को पूनम के पिता राधेश्याम यादव को बेटी की हत्या की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे राधेश्याम ने फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दामाद ओमप्रकाश उर्फ भोले, बेटी के ससुर श्याम सिंह व सास मालती देवी पर दहेज सहित हत्या का मामला दर्ज कराया। जिसके बाद 21 सितंबर 2016 को मामला सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया। वादी पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने हत्यारोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करते हुए पैरवी की। जिला व सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद पूनम के पति ओमप्रकाश उर्फ भोले को दहेजहत्या का दोषी मानते हुए 14 वर्ष कठोर कारावास व 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि उसकी मां मालती देवी को 7 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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