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जीएसटी परिषद ने सेवा पर कर को अंतिम रूप दिया

श्रीनगर। जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए कर दर को अंतिम रूप आज दे दिया। वहीं हेल्थकेयर व शिक्षा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा जीएसटी के दायरे से बाहर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न सेवाओं पर 5, 12, 18, 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा और परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि एसी सुविधा वाले रेस्त्रां जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है उन पर 18 प्रतिशत, पांच सितारा होटलों पर 28 प्रतिशत और 1,000 से 2,500 रुपये की दर वाले होटलों को 12 प्रतिशत दर से जीएसटी देना होगा। जेटली ने कहा कि दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा जबकि सिनेमा हॉल, जुआघरों और घुड़ दौड़ पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि ओला और उबर जैसी एप के जरिये कैब सेवायें उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर पांच प्रतिशत दर से जीएसटी लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा पर 5 प्रतिशत और बिजनेस क्लास पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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