इकबाल खान
बलरामपुर।शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में भारतीय झंडा संहिता 2002 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर बिष्ट नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए l उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार जनता द्वारा केवल कागज के झंडों का प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों का ना तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए l ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाय तथा यह भी अनुरोध किया जाए ही प्लास्टिक से बने झंडा का उपयोग ना करने संबंधी प्रचार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाएl