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जिला कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी की अनूठी पहल विस्थापितों के लिए

अमित पांडेय अवध की आवाज
सिंगरौली | पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना अनुदान नीति को किया लागू श्री चौधरी सिंगरौली 11 मार्च। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी के द्वारा विस्थापितों के लिए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना अनुदान नीति को लागू किया गया है। शासन के दिये गये मापदण्डों से बढ़कर विस्थापितों को लाभ पहुंचाने के लिए यह नीति लागू की गयी है तथा पुरानी सभी विसंगतियों को दूर किया जाकर नये निर्देशों के साथ नीति लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। विदित हो कि एपीएमडीसी कंपनी देवसर उपखण्ड क्षेत्रांतर्गत पिडरवाह में अपने माइंस की स्थापना कर रही है। जिसके चलते जो ग्राम प्रभावित हो रहे हैं उन विस्थापितों के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा नयी विस्थापन नीति के तहत लाभ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिले में नये स्थापित होने वाले अन्य कंपनियों को भी इसी तरह से देना पड़ेगा लाभ। नीति के प्रमुख बिंदुओं में मकान,भूखण्ड का आवंटन, विस्थापित परिवारों का ग्राम खनुआ में 90 गुणे 60 का भू-खण्ड देकर कंपनी मकान निर्मित करके देगी। यदि कोई परिवार उक्त सुविधा नहीं चाहता तो उसे मकान का 5 लाख और भू-खण्ड का 2 लाख यानी 7 लाख रूपये दिया जायेगा। निरूशुल्क परिवहन व्यवस्था तथा परिवहन व्यय विस्थापित परिवार को अपनी घरेलू सामग्री को अन्य परिवहन हेतु 50 हजार रूपये दिये जायेंगे। विस्थापित परिवार को नौकरी प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, साथ ही अन्य को प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा। बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ नौकरी न मिल पाने तक एक सदस्य को जहां 5 हजार था अब 7 हजार रूपये का भत्ता अगले तीन वर्ष तक दिया जायेगा। विशेष पुनर्वास अनुदान से अत्यंत गरीब को ध्यान में रखा गया है, विस्थापन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 35 हजार रूपये प्रतिमाह और अनुसूचित जाति, जनजाति भूमि स्वामी और अन्य परिवार को भी 35 सौ रूपये प्रतिमाह विशेष अनुदान राशि दी जायेगी। वहीं वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ाया गया है। जिसके तहत परिवार के महिला एवं पुरूष सदस्य जिनकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी है उन्हें 2 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा तथा शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को 500 रूपये, छात्राओं को 600 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति और 10 वीं, 12 वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को 50 हजार रूपये दिया जायेगा। वहीं महुआ एवं तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले परिवार के मुखिया को 50 हजार रूपये दिया जायेगा। यदि वह महुआ संग्रहण करता रहा हो साथ ही विस्थापित परिवार के मवेशियों को रहने के लिए केटल शेड हेतु 50 हजार रूपये एक मुश्त दी जायेगी। – पुनर्वास कालोनी में दी गयी सुविधाएं कलेक्टर के द्वारा पुनर्वास कालोनी में इन सुविधाओं को भी दिये जाने का निर्देश दिये गये हैं। स्कूल, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साप्ताहिक बाजार, खेल का मैदान, शुद्ध पेयजल, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की स्थापना, सड़क, स्ट्रीट लाईट, जल प्रवाह के लिए पक्की नालियां, श्मसान,कब्र स्थान आदि सर्वसुविधा युक्त कालोनी का निर्माण कंपनी को करना होगा।

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