लखनऊ। नगर निगम का अवैध डेरी हटाने का अभियान चलाया प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में लखनऊ। नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार को थाना विभूति खंड जोन -4 अंतर्गत। नगर निगम का अवैध डेरी हटाने का अभियान प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में विनम्र खंड, वास्तु खंड, विराज खंड, चिनहट आदि क्षेत्रों में नगर निगम का अवैध डेरी हटाने का अभियान प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया। जिसमे मौके पर कुल 28 पशु जिसमे 3 भैंस,3 बछड़ा ,20गाय,2 बछिया को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित इस्माइलगंज कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया। कुछ पशुपालको द्वारा सर्वाजनिक पार्क में पशुओ को रखकर डेरी व्यवसाय किया जा रहा था जो की अनुमन्य नहीं है। उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर नाली में बहाने की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही थी, तथा कई जनसूचना अधिकार, मुख्यमंत्री सन्दर्भ तथा IGRS के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी। माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है।
नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है अतः नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है।