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काला कोट पहनकर कोर्ट के बाहर रौब झाड़ने वाले वकीलों पर एचसी सख्त, कहा, सिर्फ कचहरी में पहनें यूनिफॉर्म

लखनऊ। अदालत के बाहर काला कोट पहनकर वकीलों द्वारा रौब झाड़ने की खबरें लगातार आ रही थी। इन मामलों को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गंभीरता से लेते हुए अब सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है कि अब कोई भी वकील अदालत परिसर के बाहर यूनिफॉर्म न पहनें। यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह बात आई कि कोई अधिवक्ता ऐसे जो अपनी वर्दी पहनकर कोर्ट के बाहर लोगों को रौब दिखाते है। इस बात को भी ध्यान में रखकर कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वह यह दिशा-निर्देश जारी करें कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफार्म न पहनें। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता शुभांशु सिंह की याचिका पर दिया। याची शुभांशु सिंह ने कहा था कि वो सिविल कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता है। 21 सितंबर 2023 को उसके साथ वहीं कुछ वकीलों ने मारपीट की और उसका सामान लूट लिया। याची ने इस मामले में स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसके बाद इस मामले की विवेचना सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की मांग की। याची ने कहा कि इस घटना से संबंधित जो भी सीसीटीवी फुटेज या सबूत हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद अदालत ने इस केस पर सुनवाई करते हुए संबंधित एडीसीपी से विवेचना की स्थिति तलब की और जनपद न्यायाधीश से पूछा कि उन्होंने याची के अनुरोध पर क्या कुछ कदम उठाए है। वहीं, कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर तय की है।

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