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हटाये जा रहे पोस्टर, बैनर व प्रचार सामग्री

बिना अनुमति के सभा व भाषण, नकदी बांटने, बीकन लाइट, फ्लैग दुरुपयोग व अन्य मामलों में 63 एफआईआर
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से 1,00,43,240 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 60,69,933 व निजी स्थानों से 39,73,307 प्रचार सामग्री हटायी गयी। सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 6,49,792, पोस्टर के 28,47,913, बैनर के 17,26,709 एवं अन्य 8,45,519 मामलों में कार्यवाही हुई। निजी स्थानों में वालराइटिंग के 5,21,835, पोस्टर के 18,14,690 बैनर के 9,66,912 एवं अन्य 6,69,870 मामलों में कार्यवाही की गयी। वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1246 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2190 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 63 एफआईआर दर्ज, 05 एनसीआर सहित 68 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

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