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अवैध मदिरा परोसने के कारण तीन रेस्टोरेन्टो पर पचास-पचास हजार का अर्थदण्ड आरोपित-जिलाधिकारी

लखनऊ | जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा के निर्देश पर रेस्टोरेन्ट में अवैध रूप से मदिरापान कराने वाले रेस्टोरेन्टों के विरूद्ध एक अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत जनपद के तीन रेस्टोरेन्ट क्रमशः अरबन केटिल रेस्टोरेन्ट, क्यूलिख बिस्ट्रो रेस्टोरेन्ट व फ्लाइंग सासर रेस्टोरेन्ट में अवैध जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद लखनऊ के विभिन्न रेस्टोरेन्टों में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जांच करायी गयी जिसमें निम्न तथ्य पाये गये। जिसमें अरबन केटिल रेस्टोंरेन्ट में 28 फरवरी 2018 को पार्टी आयोजन के लिए रात्रि 8 बजे से 11-00 रात्रि तक पार्टी आयोजन हेतु बार लाइसेन्स जारी किया गया था, रेस्टोरेन्ट में समय के बाद भी रात्रि 11-30 बजे तक आयोजित पार्टी के अतिरिक्त अन्य गा्रहको को भी मदिरापान करा रहा था। 29 मार्च 2018 को क्यूलिख बिस्ट्रो रेस्टोरेन्ट की जांच करायी गयी जिसमें रात्रि 12-20 बजे तक मदिरापान कराया जा रहा था, इसके अतिरिक्त नगर के फ्लांग सासर रेस्टोरेन्ट में भी 29 मार्च 2018 को ही जांच करायी गयी जिसमें रात्रि 12-30 बजे पार्टी के अतिरिक्त अन्य ग्राहको को मदिरापान कराया जा रहा था।
उपरोक्त तीनों रेस्टोंरेन्ट द्वारा प्राप्त एएल11/आकेजन बार लाइसेन्स की शर्तो का उल्लघंन करने के लिए 9 अप्रैल 2018 को रेस्टोरेन्ट के प्रबन्धको को नोटिस जारी की गयी नोटिस के उत्तर में तीनों रेस्टोरेन्ट के प्रबन्धकों द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा रात्रि 11-00 बजे के बाद मदिरा नही परोसी गयी। जांच टीम द्वारा प्रस्तुत बिल व अन्य अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि समयावधि के बाद पार्टीजन व अन्य ग्राहको को मदिरा का सेवन कराया जा रहा था जो कि उ0प्र0 आबाकरी अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत अपराध है। जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में इसी प्रकार के अभियान चलाया जायेगा जो भी रेस्टोरेन्ट अवैध रूप् से मदिरापान कराते हुए पाया जायेगा उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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