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अवैध कब्जा मामले में हाई कोर्ट का एक्शन, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 22 जनवरी तक लगाई रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में कुकरैल नाले के किनारे अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है, इस मामले में हाई कोर्ट ने 22 जनवरी तक रोक लगा दी है। बता दें कि आज ही पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध कब्जा को हटाने के लिए गई हुई थी। दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर- बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। नाराज स्थानीय लोगों ने कुकरैल बंधा रोड पर जाम लगा दिया जिससे अयोध्या रोड और महानगर रोड पर भीषण जाम लग गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के समर्थन भाजपा के महानगर मंत्री मंगल झा भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। जिस पर पुलिस ने उन पर भी हल्का बल प्रयोग किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मानें तो मकान अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। दरअसल, कुकरैल रिवरफ्रंट की जद में अकबर नगर की 102 दुकानें और 1200 मकान आ रहे है। इसको लेकर एलडीए ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के आदेश दिए थे। ऐसे में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद गुरुवार सुबह एलडीए भारी पुलिस बल के साथ अकबर नगर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के पहुंचा। इस दौरान एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी, डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक समेत एलडीए के कई विभागीय अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले ही स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद लोग अपने घरों को खाली करना शुरू किया। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है।

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