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नगर पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू

अनिल कुमार सिंह
लखनऊ | अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर पश्चिमी श्री संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह प्रतीत कराया गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा राजधानी क्षेत्र मंे प्रदर्शन करने की सम्भावना के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसके अतिरिक्त यूपीएससी/एसएससी तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं तथा अम्बेडकर जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, बड़ा मंगल व ईद-उल-फितर आदि पर्वों के अवसर पर भी आसामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है, जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है।
संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि उक्त कारणों से लोक प्रशान्ति एवं जनजीवन सामान्य बनाये रखने के घोषित आयोजनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जन सम्पत्ति की तथा लोक प्रशान्ति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से एवं त्वरित निदान हेतु निषेधाज्ञा लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है और इस निषेधाज्ञा के लागू होने से यह सम्भाव्य है कि जनजीवन बाधित होने एवं लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का निवारण हो जायेगा। उन्होने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये है। उन्होने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा जो कि 04 अप्रैल 2018 से 01 जून 2018 तक प्रभावी होगी। उन्होने बताया कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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