सवांददाता श्यामकिशोर गुप्ता
बलरामपुर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बलरामपुर फरीदउद्दीन ने बताया कि माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद खण्ड पीठ, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में किसी वाहन के ई-चलान होने पर वाहन डाटा बेस में दर्ज वाहन स्वामी के मोबाइल नं0 पर ई- चालान की सूचना भेजी जायेगी। जनपद बलरामपुर के समस्त वाहन स्वामियो को निर्देशित करते हुये एआरटीओ ने कहा कि वे उपसंभागीय परिवहन कार्यालय बलरामपुर मे संपर्क स्थापित कर अपने वाहन के डाटाबेस में अपना मोबाइल नं0 अवश्य दर्ज कराये। वाहन स्वामी स्वंय भी विभाग के वेवसाइड पर अपना मोबाइल नम्बर फीड/अपडेट कर सकते है। उन्होने कहा कि वाहन डाटाबेस में वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर दर्ज होने पर यदि किसी वाहन का चालान होता है, तो उक्त चालान की सूचना sms के माध्यम से वाहन स्वामी को प्राप्त हो जायेगी।