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माफिया अतीक के भाई अशरफ की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज, (वेबवार्ता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भू-माफिया मोहम्मद अशरफ की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में फर्जी दस्तावेज से जमीन कब्जा कर बेचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। कोर्ट ने माफिया अशरफ को सशर्त जमानत अपराध की प्रकृति, अनुच्छेद 21 के संवैधानिक उपबंधों, सुप्रीम कोर्ट के दाताराम केस के फैसले और जेलों में कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए दिया है। कोर्ट ने याची को साक्ष्य से छेड़छाड़ न करने, ट्रायल में सहयोग करने, आपराधिक गतिविधियों में न लिप्त होने, जैसी अन्य शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है और कहा है कि शर्त के उल्लंघन की दशा में जमानत रद्द की जा सकती है। याची पर आरोप है कि उसने जबरन जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिकायत कर्ता की जमीन बेच दी। याची का कहना था कि 5 नवंबर 19 से जेल मे बंद है। जमीन विवाद मे उसके पक्ष में स्थगनादेश है। इसके खिलाफ अपील खारिज कर दी गयी है। उसने अपने खिलाफ 17 आपराधिक मामलों का जमानत मे खुलासा किया है। सरकारी वकील ने तथ्यों को स्वीकार किया, किन्तु जमानत अर्जी का विरोध किया। मालूम हो कि अशरफ पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद का भाई है। अशरफ के खिलाफ प्रयागराज मे कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस से बचकर वह कई साल से फरार चल रहा था। प्रयागराज की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे प्रयागराज में ही अभी हाल ही में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अशरफ कई अन्य मामलों में भी पुलिस को वांछित था।

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