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दवा विक्रेता प्रशासन द्वारा उल्लिखित दवाओं की बिक्री के समय सम्बंधित व्यक्ति का मोबाइल नम्बर तथा उसका पूरा पता अपने रजिस्टर में अवश्य दर्ज करे

 प्रयागराज। जिलाधिकारी  भानु चन्द्र गोस्वामी ने शुक्रवार को संगम सभागार में फुटकर दवा विक्रेताओं एवं सम्बंधित यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनमानस में यह देखा जा रहा है कि कोविड-19 की जांच से बचने के लिये कई तरह की दवाओं का उपयोग उनके द्वारा बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श लिए स्वयं से किया जा रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिय हानिकारक हो सकता है। जिलाधिकारी ने जनपद प्रयागराज के समस्त दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि पैरासीटामोल, डेरीफाइलीन, कफ सम्बंधी सिरप, एजिथो्रमइसीन, डाक्सी, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, हाइड्राक्सी क्लोरीक्वीन एवं सेट्रीजिन दवाईयों का विक्रय कोई भी दवा विक्रेता किसी भी व्यक्ति के मांगने पर उसका सम्पूर्ण विवरण लेते हुए उसका मोबाइल नं0 आवश्यक रूप से अपने पास रिकार्ड के तौर पर रखे, उसी समय मोबाइल पर काॅल कर चेक भी कर ले कि नम्बर चालू है या नही। साथ ही इन नोट किए गए डिटेल को सम्बंधित मुहल्ले की आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करायेंगे। यदि ऐसे करने में किसी फुटकर दवा विक्रेता द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसके विरूद्ध एपिडेमिक डिसीज ऐक्ट 1897, उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। फुटकर विक्रेता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने यहां आने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त दवाओं के मांगने पर उन्हें सलाह देते हुए कोविड-19 की जांच कराने के लिए प्रेरित करें।

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