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सशक्त एवं प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपियों को हुई आजीवन कारावास व रू0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा

अवध की आवाज
ब्यूरो चीफ गोंडा ब्यूरो चीफ गोंडा विनोद कुमार सिंह
गोंडा। दिनांक 16.05.2019 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश वर्मा पुत्र ननके उर्फ सत्य नरायन नि0 बढ़ई पुरवा मौजा रंजीतपुर थाना खरगूपुर जनपद गोंडा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर विवाह के 03 साल के अंदर ही अपनी पत्नी को दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त व उसके परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दहेज हत्या के अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने प्राथमिकता के आधार पर इसकी निरन्तर प्रभावी पैरवी की। मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त- 01. राजेश वर्मा(पति), 02. ननके उर्फ सत्य नारायण (ससुर) को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने आजीवन कारावास कारावास व रू0 10,000-10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त राजेश वर्मा पुत्र के उर्फ़ सतनारायण निवासी बढ़ई पुरवा मौजा रंजीतपुर थाना खरगूपुर जनपद गोंडा ननके उर्फ़ सतनारायण पुत्र प्यारेलाल निवासी बढ़ई पुरवा मौजा रंजीतपुर थाना खरगूपुर जनपद गोंडा का निवासी को थाना खरगूपुर में मुख्य अपराध संख्या 101/19 धारा 498ए 304बी/ 302 भारतीय दंड प्रधान व 3/4डी एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोंडा में अभियोग पंजीकृत किया गया।

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