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ऑपरेशन शिकंजा व मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से हुई छेड़छाड़/पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व ₹5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई,,,

जिला संवाददाता विनोद कुमार सिंह, अवध की आवाज दैनिक पेपर,,
गोंडा। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेड़छाड़/पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई । दिनांक 14.11.2019 को थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ अभियुक्त पवन कुमार पाठक पुत्र हरिनारायन पाठक नि0 ग्राम बक्सरा पाठकपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ने अश्लील हरकत व छेड़छाड़ जैसा अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार मु0आरक्षी मधुसूदन सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
01. पवन कुमार पाठक पुत्र हरिनारायन पाठक नि0 ग्राम बक्सरा पाठकपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
उपर्युक्त अभियुक्त पर
.मु0अ0सं0- 446/2019, धारा 354 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा पंजीकृत किया गया।

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