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मतदान दिवस को व मतदान दिवस से एक दिन पूर्व किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने की अनुमति लेना होगा अनिवार्य- जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला ब्यूरो चीफ विनोद कुमार सिंह,
गोंडा। गोंडा जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डाॅ0 उज्ज्वल कुमार ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 मतदान दिवस से एक दिन पूर्व एवं मतदान दिवस को प्रिन्ट मीडिया से संबंधित प्री-सर्टिफिकेशन राजनीतिक विज्ञापन से संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद गोण्डा में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 पांचवें चरण में दिनांक  27 फरवरी 2022 को होना है, ऐसी स्थिति में दिनांक 26 एवं 27 फरवरी 2022 की तिथियों में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है तो मीडिया प्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति (एम0सी0एम0सी0) की पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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