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चौदह लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

बिल्थरारोड (बलिया)। उभांव पुलिस ने माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बलिया के आदेश पर स्थानीय तहसील के उप निबन्धक, एक अधिवक्ता सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक नामजद मुकदमा शनिवार को कायम किया है। माननीय न्यायालय में घारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत यह मुकदमा भीमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भिंडलखन सिंहा ग्राम के जगदीश यादव पुत्र स्व. राजीव नन्दन की ओर दाखिल किया गया था, जिस पर विगत् 5 फरवरी को मा. न्यायालय के जारी आदेश पर पुलिस द्वारा कायम किया गया है। विवेचना पुलिस चैकी प्रभारी सीयर द्वारिका प्रसाद चौधरी को सौंपी गयी है। संक्षिप्त विवरण के अनुसार मौजा भिण्डलखन सिंहा में पूर्वज की जमीन आ.नं. 0626क साविका नं. 066 रकबा 0297 हे. 51-1/4 डिस्मिल बाग की भूमि को कागजातों में कूट रचित कर धोखाधड़ी करके बैनामा करा लिया गया है।

डायल 100 की मदद से युवती पहुंची अस्पताल
बिल्थरारोड (बलिया)। उप्र सरकार की डायल 100 पुलिस ने सूचना पाकर जब एक युवती को लहूलुहान स्थिति में शनिवार की अपरान्ह में स्थानीय सीएचसी सीयर पर उपचारार्थ दाखिल कराया, और महिला चिकित्सक डा. पूजा सिंह ने उसका उपचार शुरु किया। जानकारी के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के ग्राम तिरनई खिजिर पुर चट्टी से 300 मीटर उत्तर सड़क पटरी के किनारे उक्त युवती पायी गयी जिसका पति उसे छोड़ भाग निकला था। युवती ने अपना नाम दीपमाला पत्नी धर्मेन्द्र उभांव थाना क्षेत्र के रामपुर कानूनगोयान की निवासिनी बताया। वह ग्राम के ही धर्मेन्द्र नामक युवक से लभ मैरेज से शादी कर लिया था। उसे चार माह का गर्भ था, उसने बताया कि उसके पति ने गर्भ निरोधक गोली खिला दी है और जब उसकी हालत खराब हुयी तो सड़क के किनारे छोड़ फरार हो गया।
रिपोर्टर संजीव कुमार बलिया

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