बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनसुनवाई(आईजीआरएस) प्रणाली में दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना शासन की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, जिसके निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2019 में संशोधित कार्यालय आदेश जारी करते हुये सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को आइजीआरएस की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में जिस अधिकारी के पोर्टल पर एक भी डिफाल्टर सन्दर्भ निस्तारण हेतु शेष पाया जायेगा, उस अधिकारी का उस तिथि का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश को रोक दिया जायेगा।
जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 को आईजीआरएस पोर्टल के समस्त सन्दर्भो की समीक्षा की गयी। जिसमें विभिन्न विभागों के आईजीआरएस पोर्टल पर सन्दर्भों का निस्तारण लंबित पाया गया। जिसमें अधिशासी अभियन्ता बाढ़खण्ड बलरामपुर 01, कृषि विपरण एवं विदेश व्यापार, ज्येष्ठ विपरण निरीक्षक बलरामपुर 01, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बलरामपुर 01, प्रबन्धक दुग्ध विकास विभाग 02, प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा 02, जिला प्रोबेशन अधिकारी 01, जिला युवा कल्याण अधिकारी 01, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग 01, अधिशासी अभियन्ता विद्युत 04, नेडा 01, जिला पंचायती राज अधिकारी 39, बेसिक शिक्षा अधिकारी 02, अधिशासी अभियन्ता सिचाई एवं जलसंशाधन 05, उप जिलाधिकारी उतरौला 18, जिला उपायुक्त मनरेगा 02, उप जिलाधिकारी तुलसीपुर 20, तहसीलदार उतरौला 19, तहसीलदार तुलसीपुर 25, नायब तहसीलदार बलरामपुर 02, खण्ड विकास अधिकारी रेहरा बाजार 04, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक उतरौला 02, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर 01, सचिव मण्डी समिति बलरामपुर 02, उतरौला 01, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक / पीएचसी / सीएचसी हर्रैया-सतघरवा 09, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक/पीएचसी/सीएचसी गैंण्डास बुजुर्ग 03, सहायक विकास अधिकारी पंचायत गैंसड़ी 02, श्रीदत्तगंज 01, रेहरा 09, खण्ड शिक्षा अधिकारी तुलसीपुर 05, खण्ड शिक्षा अधिकारी गैण्डास बुजुर्ग 01 खण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामुपर 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी हर्रैया-सतघरवा 01, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य अभिकरण 01, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेमोरियल जिला चिकित्सालय बलरामपुर 04, पूर्ति निरीक्षक उतरौला 03 सहित कुल 37 विभागों का आइजीआरएस पोर्टल पर 198 डिफाल्टर सन्दर्भ का निस्तारण लंबित पाये जाने पर अधिकारियों का एक दिवस का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया है। उन्होंने कहा कि तीन दिवस के भीतर डिफाल्टर सन्दर्भों का निस्तारण समय से नहीं किये जाने पर स्पष्टीकरण देते हुये कारण स्पष्ट करें और डिफाल्टर सन्दर्भों का निस्तारण अतिशीघ्र करें।