रिपोर्ट–विवेक जायसवाल
बलिया | जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 156 एवं 1359 फसली के खतौनी के आधार पर गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी सदर तहसीलदार व लेखपाल द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के निर्देश का अनुपालन करने का घोर अवहेलना की जा रही है, प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक नहीं जारी किया जा रहा है। जिसकी वजह से जनजाति गोंड समुदाय के छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं व अगली कक्षा में प्रवेश लेने से वंचित हो जा रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश 21 जून का अनुपालन कर गोंड जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया ।पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद गोंडवाना ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति राजपत्र, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड खरवार को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। पत्र जारी करने की मांग को लेकर 22 अक्टूबर से सदर तहसील पर अनिश्चितकालीन (दिन रात) जाति प्रमाण पत्र जारी होने तक घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन व जिला प्रशासन की होगी। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव भोपाल खरवार जिला अध्यक्ष सुमेरपुर गोंड जिला गोल्डी धर्माचार्य सुदेश शाह, जीत गोंड, सूचित गोंड ऑल गोंडवाना स्टूडेंटस एसोसिएशन (आगसा) के जिला अध्यक्ष मनीष प्रतापगढ़ गोंड, मुलायम गोंड, परशुराम खरवार ,बंसी सेना के जिलाध्यक्षआकाश राज उपाध्यक्ष धनजी गोंड ,धनंजय गोंड, अंजनी गोंड, रामाकांत गोंड, परमात्मा गोंड, अजय गोंड आदि उपस्थित रहे।