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31 जनवरी तक भरें बिना ब्याज बकाया बिजली बिल मऊ

मऊ-जनपद के सभी विद्मुत उपभोक्ताओं को राज्य सरकार के तरफ से खुशखबरी है। जनपद के सभी एल0एम0वी0-1 घरेलू बत्ती-पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं (अधिकतम 02 कि0वाट भार तक), एल0एम0वी0-2 औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं (अधिकतम 02 कि0वाट भार तक) तथा एल0एम0वी0-6 निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं (समस्त विद्युत भार) हेतु दिनांक 31.12.2018 तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज के रूप में लगयी गई धनराषि में 100 प्रतिषत छूट दिये जाने हेतु दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 31.03.2019 तक ‘‘सरचार्ज समाधान योजना’’ लागू की गयी है। सरचार्ज समाधान योजना में पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को माह-दिसम्बर, 2018 तक के विद्युत बिल में प्रदर्षित मूल धनराषि (सरचार्ज राषि को छोड़कर) का 30 प्रतिषत धनराषि पंजीकरण धनराषि के रूप में जमा करना होगा। पंजीकरण के बाद दिनांक 31.03.2019 तक संषोधित विद्युत बिल को जमा किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण राषि को विद्युत बिल के विरुद्ध किया गया भुगतान माना जायेगा। यह योजना धारा-3, धारा-5 निर्गत एवं विवादित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों पर भी लागू होगी। आनलाईन प्रणाली पर उपभोक्ता के पंजीकरण एवं भुगतान की व्यवस्था है। यह सुविधा सभी खण्ड/उपखण्ड कार्यालय एवं सी0एस0सी0 जनसुविधा केन्द्रों पर उपलब्ध होगी।

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