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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये मतदाता पहचान पत्र सत्यापन का आदेश

प्रदीप कुमार तिवारी

उन्नाव। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी,श्री राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामवालियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व मतदाता सत्यापन का कार्य चल रहा है ।जिसके अंतर्गत मतदाताओं के मतदाता पहचान-पत्र का सत्यापन बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर किया जा रहा है आयोग के निर्देशानुसार जिन दस्तावेजों से सत्यापन कराया जा सकता है उनका वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि इंडियन पासपोर्ट,आधार कार्ड,पैन कार्ड,बैंक पासबुक,वाटर टैक्स बिल/टेलीफोन बिल/बिजली बिल/गैस कनेक्शन बिल,ड्राइविंग लाइसेंस,राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड,किसान पहचान पत्र, सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र है। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि सत्यापन हेतु आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है अन्य दस्तावेजों के माध्यम से भी सत्यापन कराया जा सकता है ।आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक नहीं किया जा रहा है। मतदाता स्वयं भी वोटर कार्ड का किसी दस्तावेज के द्वारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं।इस वेबसाइट पर इलेक्टर वेरिफिकेशन का विकल्प चुनना होगा। इसके अलावा नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र, अपने क्षेत्र के बीएलओ,राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन नंबर 1950 के जरिए भी सत्यापन कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी सत्यापन कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी परिवार के एक सदस्य द्वारा उपलब्ध कराये गए किसी दस्तावेज से परिवार के अन्य मतदाताओं का सत्यापन कराया जा सकता है।उन्होंने समस्त मतदाताओं को सूचित करते हुए बताया है कि अपने मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन दिनांक 5 नवंबर 2019 तक अवश्य करा लें।

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