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न्याय विभाग द्वारा संचालित ई-कोर्ट और टेली लॉ की सुविधाएं आपके नजदीकी सी0एस0सी0 केंद्रों पर

उन्नाव। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के तत्वाधान में विकास भवन सभागार उन्नाव में दिनांक 16/11/23 को श्री मनीष निगम अपर जिला जज /सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव की अध्यक्षता में टेली लॉ की जागरूकता तथा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएससी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर योगेश मिश्रा, स्टेट कोऑर्डिनेटर वागीश सिंह द्वारा टेली लॉ की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि टेली लॉ एक जरूरी प्रयास जो संयुक्त रूप से न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सी0एस0सी0 ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है।
टेली लॉ जो कि संचार व सूचना की अद्यतन तकनीकी (Call/Video Conference) का प्रयोग करते हुये पैनल लायर द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कानूनी सहायता से वंचित लोगों को कानूनी सहायता/सलाह उपलब्ध कराया जाता है। कानूनी सलाह/सहायता प्राप्त करने के आवेदक अपने शिकायत करीब के सी0एस0सी0 सेन्टर पर पंजीकृत करा सकता है, पंजीकरण पूर्णतय: नि:शुल्क है।
माननीय अपर जिला जज मनीष निगम द्वारा बताया गया कि यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाला व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में आ जाता है, प्रोजेक्ट टेली लॉ समाज के कमजोर व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां पर एक ही छत के नीचे वह अपनी विधिक समस्याओं का समाधान तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है टेली लॉ देश के सुदूर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को सफलतापूर्वक जोड़ने और उसके द्वार पर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रथम पहला प्रयास है। समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का समावेशन और उनका कानून सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत के तहत इस योजना को शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से इस योजना को सलाह से सहायता की तरफ अग्रसर है।
टेली लॉ : पाए कानूनी सलाह और जानकारी
1. दहेज ,पारवारिक विवाद,तलाक ,घरेलू हिंसा और भरण पोषण,
2. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न महिलाओं का अपमान करने के लिए शब्दों , कृत्यों,इशारों का उपयोग करना
3. भूमि विवाद,किरायेदारी,और पट्टा,संपत्ति और विरासत अधिकार
4. समान काम का समान वेतन,न्यूनतम वेतन
5. मातृत्व लाभ,गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन,प्री और पोस्ट नेटल तकनीक के दुरुपयोग की रोकथाम
6. बाल विवाह की रोकथाम,यौन अपराधों से बच्चों को सरक्षण (पास्को)
बाल श्रम/बंधुवा मजदूरी और शिक्षा का अधिकार (आर टी आई)
7. एफआईआर और शिकायत दर्ज करना,गिरफ्तारी,जमानत
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एस टी) के प्रति अत्याचार
9. विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता और लाभ

इस प्रोग्राम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैनल अधिवक्ता अमित रावत तथा पीएलवी रजनीश श्रीवास्तव, गिरीश श्रीवास्तव, कल्पना वर्मा तथा सीएससी के जिला प्रबंधक शुभम सिंह, अंकित तथा 100 से ज्यादा सीएससी के केंद्र संचालक मौजूद रहे।

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