नंदकुमार कश्यप ब्यूरो बहराइच
बहराइच। वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि जनपद में वर्तमान में ई. कुबेर व्यवस्था के तहत कोषागार से डी.डी.ओ. पोर्टल के माध्यम से भुगतान किए जा रहे है। जिससे कतिपय धनराशियाॅ या ट्रांजे़क्शन विभिन्न कारणों से यथा खाता सख्या/आईएफएससी कोड सही न होने/खाते का संचालन अवरुद्ध होने अथवा अन्य कारणों से फेल हो जाते है, जो डी.डी.ओ. पोर्टल पर प्रदर्शित होते हैं, जिन्हें आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या 12 दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर 3(4) में दी गई व्यवस्थानुसार सामान्य देयक प्र्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री प्रजापति ने बताया कि शासनादेश संख्या 12 दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर 4(6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष में फेल हुए ट्रांजेक्शन को अगले वित्तीय वर्ष के 30 अपै्रल तक भुगतान किये जाने का प्राविधान है, तत्पश्चात उक्त धनराशियाॅ लैप्स हो जायेगी। उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की है कि उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि धनराशियों को लैप्स होने से बचाया जा सके।