सीतापुर। कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर चिकित्सा अनुभाग पांच उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 5 दिनांक 14 मार्च 2020 द्वारा महामारी अधिनियम संख्या 3 की धारा 2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के प्रस्ताव संख्या 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिलेश तिवारी जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर ग्रामरामकोट ब्लाक खैराबाद तहसील सदर में एक मरीज के कोरोनावायरस पीड़ित संक्रमित होने के फल स्वरुप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने बचाव एवं नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से उक्त ग्राम रामकोट को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिनांक 12 जुलाई 2020 की प्रातः 6:00 से 15 जुलाई 2020 की प्रातः 5:00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने एवं संबंधित क्षेत्र में प्रवेश निकाय एवं वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबंधित किए जाने का आदेश देता हूं अंतिम पॉजिटिव केस मिलने के 14 दिन तक कोविड-19 शासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य है उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने अपने घर में ही रहेंगे आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्ताव में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता अधिनियम संख्या 45 की धारा 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त संबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0 58 62 24 57 53 पर संपर्क कर सकते हैं उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।